जमीन के सौदे में 1 करोड़ 35 लाख की ठगी, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय स्टेशन बाजार में जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी अवधेश बिंद व चन्द्रदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पटखौलिया निवासी पीड़ित अब्दुल बांकी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर में दिए गए प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि स्टेशन बाजार के पटखौलिया निवासी अवधेश बिंद जमीन की दलाली का कार्य करता है और उसी के माध्यम से रामनारायणपुर निवासी चन्द्रदीप सिंह से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर उसे भरोसा दिलाया कि सानिया सुल्ताना नामक महिला की 18 बिस्वा जमीन उनके नाम खरीदकर बाद में उसके नाम हस्तांतरित कर देंगे।

इस आश्वासन पर आवेदक ने अपनी पत्नी इशरत परवीन और भाभी शहनाज बानो के नाम दर्ज भूमि संपत्तियां बेचकर कई किश्तों में कुल 95 लाख 85 हजार रुपये बैंक खाते के माध्यम से तथा करीब 40 लाख रुपये नगद रूप में आरोपियों को दिए। आरोप है कि आरोपियों ने आवेदक के पैसे से सानिया सुल्ताना की साढ़े बारह बिस्वा जमीन अपने नाम तो खरीद ली, पर शेष जमीन पर एग्रीमेंट कराकर उसके नाम हस्तांतरण का वादा पूरा नहीं किया।

जब आवेदक ने बार-बार रूपया वापस मांगना शुरू किया तो दोनों आरोपी टालमटोल करने लगे और हाल ही में गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी कि न तो पैसा लौटाएंगे और न ही जमीन का बैनामा करेंगे। आवेदक ने बताया कि उसने कई बार थाना जमानियां में रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को डाक से प्रार्थना पत्र भेजा, किंतु वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

थाने में न्याय न मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराए जाने की मांग की। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है।

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