सगे दादा की हत्या करने वाले पोता सहित 4 लोगों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

गाजीपुर। स्थानीय स्टेशन बाजार क्षेत्र के बरुईन गांव में वर्ष 2020 में हुई हत्या के आरोप में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने गुरुवार को मृतक के पोता सहित 4 लोगों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई है।

बता दें कि बीते 25 अप्रैल वर्ष 2020 दिन शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे बरुईन गांव निवासी 72 वर्षीय हरिहर तिवारी अपने घर के बगल स्थित अपने हाता में पेशाब कर रहे थे, तभी भूत प्रेत करने की रंजिश को लेकर उनके ही 23 वर्षीय पोते विद्यासागर उर्फ गणेश तिवारी ने लोहे की रॉड से पीछे से उनके सिर पर जोरदार प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने पोता विद्यासागर उर्फ गणेश सहित मृतक का पुत्र भीष्मदत्त तिवारी, बहु रोशनावती देवी व पोती दीपू उर्फ कुसुमलता तिवारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था।

इसके कुछ माह बाद सभी हत्यारोपी जमानत पर रिहा हो गये। लेकिन मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन पक्ष के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त 1. विद्यासागर उर्फ गनेश तिवारी पुत्र भिष्मदत्त तिवारी 2. भिष्मदत्त तिवारी पुत्र स्व. हरिहर तिवारी 3. दीपू तिवारी उर्फ कुसुमलता पुत्री भीष्मदत्त तिवारी 4.रोशनावती देवी पत्नी भीष्मदत्त तिवारी निवासी बरुईन थाना जमानियां जनपद गाजीपुर के विरुद्ध न्यायालय ने आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर उपरोक्त अभियुक्तों को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *