मारपीट में न्यायालय के आदेश पर 6 माह बाद 9 पर मुकदमा दर्ज

जमानियां (गाजीपुर)। मुहम्मदपुर गांव में नाबदान की पानी निकासी को लेकर बीते 23 जून 25 को हुई मारपीट के मामले में घटना के 6 माह बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें अवधेश यादव, सुदर्शन यादव, दीनदयाल सिंह यादव, अनिल राजभर, रीना राजभर, रामू राजभर, अनिल सिंह यादव, नन्दू खरवार और कन्हैया खरवार शामिल है।

न्यायलय में पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 23 जून 25 की शाम करीब पांच बजे विपक्षी एक राय होकर लाठी-डंडों, ईंट-पत्थरों व हकी से उन पर और उनके परिवार वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अजीत राजभर, प्रवीण राजभर, अरविन्द राजभर समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले पुलिस पीएचसी भर्ती कराई लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला मेडिकल कालेज रेफर कर दिया और वहां से हालत नाजुक होने पर वाराणसी बीएचयू रेफर किया गया।

बताया गया कि अजीत राजभर के सिर पर गहरी चोट और हाथ की अंगुली टूट गई, जबकि अरविन्द राजभर के सिर व हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हुआ।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद विपक्षी पक्ष के दबाव में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उल्टा दोनों पक्षों को ही मुकदमे में आरोपी बना दिया गया।

पीड़ित ने न्यायालय से प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की निष्पक्ष विवेचना की मांग की है। कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि उक्त मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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