शादी अनुदान के लिए बढ़ाई गयी वार्षिक आय की सीमा

गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ी जाति गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना में लाभार्थी के पुत्री की शादी हेतु धनराशि रू0 20,000=00 का अनुदान विभाग द्वारा वितरित किया जाता है। प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश द्वारा शासन के उच्च स्तर से सम्यक विचारोपरान्त अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के शादी अनुदान योजनान्तर्गत ग्रामीण व शहरी आवेदक की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 1,00,000=00 (एक लाख रू0 मात्र) कर दी गयी है।

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन, शादी के तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक किया जा सकता है, इसमें आवेदक ऑनलाइन भरे गये आवेदन का प्रिन्ट आउट की कापी एवं वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, शादी कार्ड मूलरूप से, वर, कन्या का उम्र प्रमाण पत्र को संलग्न करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय पर एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित अपने सम्बन्धित तहसील पर जमा करने की व्यवस्था है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने पिछडे़ वर्ग के इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना शादी अनुदान आवेदन पत्र वेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in (शादीअनुदान डाट् यू0पी0एस0डी0 सी0 डाट जी0ओ0वी0 डाट इन) पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित संलग्नकों सहित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें।

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