जमानियां (गाजीपुर)। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को बकाए बिजली बिल के भुगतान में राहत व छूट देने लिए एकमुश्त समाधान योजन लागू किया गया है। जिसके क्रम में विद्युत वितरण खंड चतुर्थ जमानियां के अधिशासी अभियंता गोपीचंद ने मंगलवार की दोपहर ओटीएस यानी एकमुश्त समाधान योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़क पर उतर पड़े और अपने हाथों से राहगीरों सहित अन्य लोगों को बकाया बिजली बिल में छूट से संबंधित जानकारी देने के लिए पम्पलेट बांट कर उन्हें इस योजना के प्रति जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि यह योजना 15 दिसम्बर 24 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में, क्रमशः प्रथम चरण 15 से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक तथा तृतीय चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। जिसमें प्रथम चरण में बकाए बिजली बिल को एकमुश्त जमा करने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत व तृतीय चरण में 70 प्रतिशत तक छूट दिया जाएगा।
इसके साथ ही बकायेदारों को विभाग द्वारा किश्तों में भी भुगतान करने का विकल्प दिया जा रहा है। अन्य घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाए पर अधिभार में अधिकतम 70 प्रतिशत तक छूट दिया जा रहा है। साथ ही कृषि उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से अब तक बकाए पर अधिभार में शत प्रतिशत छूट की योजना जारी है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदार पंजीकरण के लिए मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि विभागीय कैश काउंटर या जन सेवा केंद्र या फिनटेक एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं।