ब्याज सहित रुपये नहीं चुकाने पर तहसील प्रशासन ने जब्त किया पिकअप वाहन

जमानियां (गाजीपुर)। स्थानीय तहसील के राजस्व टीम ने बुद्धवार की सुबह तहसीलदार के निर्देश पर न्यायालय द्वारा आदेशित क्षतिपूर्ति धनराशि 15 लाख 84 हजार 7 सौ रुपये ब्याज सहित नहीं चुकाने पर सरहुला गांव से एक पिकअप वाहन को जब्त करके तहसील ले आयी।

जानकारी के मुताबिक बीते 8 मार्च 2019 की दोपहर सुहवल थाना क्षेत्र के नौली कोल्ड स्टोरेज के पास बाइक चलाकर सेवराई अपने घर जा रहे सुहवल गांव निवासी 27 वर्षीय शिवम श्रीवास्तव पुत्र स्व. अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव को एक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद परिजनों ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान ही 11 मार्च की रात उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई राजीव कुमार श्रीवास्तव ने पिकअप वाहन संख्या UP 61 T 6953 के अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

जिसके आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजीपुर द्वारा पिकअप वाहन के मालिक विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम सरहुला थाना दिलदारनगर से 15 लाख 84 हजार 7 सौ रुपये वार्षिक ब्याज 7 प्रतिशत सहित (17 अगस्त 2019 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक) वसूलने के लिए आरसी जारी किया गया।

जिसपर जिलाधिकारी के निर्देश पर बीते 10 अगस्त को तहसीलदार जमानियां को उक्त प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके क्रम में तहसीलदार देवेंद्र व नायब तहसीलदार अवनीश कुमार ने बुद्धवार को संग्रह अमीन दीनदयाल शर्मा के साथ मोटर मालिक विजय बहादुर सिंह के घर सरहुला पहुँच कर भुगतान राशि 15 लाख 84 हजार 7 सौ रुपये वार्षिक ब्याज 7 प्रतिशत सहित नहीं चुकाने पर कार्रवाई करते हुए उसके पिकअप वाहन को जब्त कर लिया और तहसील परिसर में लाकर खड़ा करा दिया।

इस संबंध में तहसीलदार देवेंद्र ने बताया कि न्यायालय द्वारा आरसी जारी किया गया था। जिसके प्रक्रिया के तहत पिकअप वाहन को जब्त किया गया है, जिसकी नीलामी कराकर धनराशि जमा कराई जाएगी।

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