न्यायालय के निर्देश पर कर्नाटक के कोकोनट डीलर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

जमानियां (गाजीपुर)। जिला न्यायलय के निर्देश पर स्थानीय कोतवाली पुलिस ने कस्बा निवासी हसमतुल्लाह राईनी की तहरीर पर नारियल पानी (डाभ) के लिए कर्नाटका के मांड्या जनपद के मद्दुर निवासी नयाज टेंडर कोकोनट डीलर के प्रोपराइटर मो. यासीन पर तीन लाख रुपये हड़पने का मुकदमा दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक कस्बा निवासी पीड़ित हसमतुल्लाह राईनी ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह हसमतुल्लाह एंड ब्रदर्स नामक फर्म से फल का थोक व्यवसायी है। नारियल पानी (डाभ) की थोक में खरीद के लिए बीते 7 मई 2024 को तीन लाख रुपये आरटीजीएस से और आनलाइन 2 लाख रुपए कर्नाटका के मांड्या जनपद के मद्दुर निवासी नयाज टेंडर कोकोनट डीलर के प्रोपराइटर मो. यासीन को भेजा था। लेकिन मो यासीन द्वारा मुझे डाभ की सप्लाई नहीं की गई।

मैने उससे अपना पैसा मांगा तो 9 व 10 मई 2024 को दो लाख रुपया वापस किया। बाकी तीन लाख रुपया हड़प लिया है। इसे लेकर कोतवाली सहित पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

तब थक हारकर जिला न्यायलय के शरण में गया। इस पर न्यायालय ने जमानियां कोतवाली पुलिस को कर्नाटक के कोकोनट डीलर पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। कोतवाल अशेषनाथ सिंह ने बताया कि आरोपी मो. यासीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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