गाजीपुर। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गाजीपुर ने जानकारी दी है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्य 19 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो रहा है। इस दौरान बी.एल.ओ. घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में नए नाम जोड़ने, त्रुटियों को संशोधित करने और मृतक या अर्हता खो चुके व्यक्तियों के नाम हटाने का कार्य करेंगे। साथ ही नए मकानों और अब तक छूटे हुए मकानों के मतदाताओं के नाम भी दर्ज किए जाएंगे।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके भारतीय नागरिक, जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के पात्र हैं।
अनर्हताएं –
1. भारत का नागरिक न होना।
2. सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित व्यक्ति।
3. निर्वाचन संबंधी भ्रष्ट आचरण या अपराधों में दोषी पाए जाने पर विधि के अनुसार मताधिकार से वंचित व्यक्ति।
निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली लोकतंत्र की नींव है। अतः सभी पात्र नागरिक अपना और परिवार के सदस्यों के नाम की जांच करें। यदि नाम दर्ज नहीं है तो बी.एल.ओ. को आवश्यक जानकारी दें। किसी भी प्रकार के संशोधन या नाम विलोपन की जानकारी भी बी.एल.ओ. को अवश्य दें।
यदि 26 अगस्त 2025 तक बी.एल.ओ. ग्राम पंचायत में न पहुंचे या कोई शिकायत हो, तो जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रभारी अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी से तुरंत संपर्क करें।
नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस पुनरीक्षण कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग करें ताकि त्रुटि रहित निर्वाचक नामावली तैयार की जा सके।










