73.48 क्विंटल खाद्यान्न की कालाबाजी में कोटेदार पर दर्ज हुआ मुकदमा

जमानियां (गाजीपुर)। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर शनिवार को लखमीपुर उर्फ अभईपुर के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार भरत सिंह के खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक विजय कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उसके कोटे की दुकान को महली की कोटेदार मनोरमा देवी से संबद्ध कर दिया गया है। कोटेदार द्वारा 73.48 क्विटल खाद्यान्न बेच दिया गया। जिसमें 14.3 क्विंटल गेंहू व 59.45 क्विंटल चावल जांच के दौरान कम मिला था।

आपूर्ति निरीक्षक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि लखमीपुर उर्फ अभईपुर के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार भरत सिंह द्वारा 73.48 क्विटल खाद्यान्न बेच दिया गया। जिसमें 14.3 क्विंटल गेंहू व 59.45 क्विंटल चावल जांच के दौरान कम पाया गया था। उक्त कोटेदार को महली के दुकानदार को अवशेष खाद्यान्न देने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कोटेदार द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया गया। इस पर 18 मार्च को कोटेदार की दुकान पर जाकर अवशेष खाद्यान्न को महली की कोटेदार को दिया गया है।

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