मस्जिद में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय के निर्देश पर 6 पर मुकदमा

जमानियां (गाजीपुर)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को चार माह बाद मस्जिद हुए मारपीट के मामले में पीड़ित साजिद खां की तहरीर पर छः के खिलाफ केस दर्ज किया है।जिसमें कादिर खां उर्फ गुड्डू, रुस्तम खां,अबुलैस खां,मो कैफ,मारूफ खां,तफसीर खां के खिलाफ केस दर्ज किया।

पीड़ित साजिद खां निवासी खिजिरपुर अलीनगर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 25 मार्च 2025 की रात लगभग 8 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ा जा रहा था तभी मोहल्ले के कुछ बच्चे शोर कर रहे थे। साजिद खां, सलमान उर्फ रेहान और अहमद रजा ने बच्चों को शांत रहने के लिए कहा। इसी बात पर गांव के ही कादिर खां उर्फ गुड्डू नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगे इसके बाद उसने अपने साथियों रुस्तम खां, मुहम्मद कैफ, मारूफ, अबुल्लैस और तफसीर को लाठी-डंडा, चाकू और लाइसेंसी बंदूक के साथ बुला लिया।

आरोप है कि हमलावरों ने नमाज छोड़कर आए लोगों के सामने सलमान और अहमद रजा को बेरहमी से पीटा। मारूफ द्वारा धारदार हथियार से किए गए हमले में सलमान का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अबुल्लैस ने अपनी लाइसेंसी बंदूक दिखाकर दहशत फैलाई और जान से मारने की धमकी दी।लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इंकार कर दिया और उल्टे उन्हीं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर शांति भंग में चालान कर दिया। अहमद रजा का मेडिकल कराया गया लेकिन रेहान का मेडिकल नहीं कराया गया।

थक हारकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को रजिस्टर्ड डाक से घटना की सूचना दी और 28 मार्च को स्वयं मिलकर आरोपियों के खिलाफ कारवाई की मांग की। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आरोपी अब भी खुलेआम बंदूक दिखाकर धमकी दे रहे हैं।

पीड़ित ने न्यायालय में न्याय के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोतवाल प्रमोद सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर केस दर्ज हुआ है।

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