हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम सरुझा में ग्राम प्रधान पद का उप चुनाव हुआ निरस्त               

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) आर्यका अखौरी ने सोमवार की शाम बताया है कि राज्य निर्वाचन अयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना के क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के रिक्त स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु इस कार्यालय द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गयी थी।

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में विकास खण्ड- जमानियां के ग्राम पंचायत- सरूझा के प्रधान का पद अब रिक्त नहीं रह गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में वर्णित ग्राम पंचायत सरूझा के प्रधान पद के निर्वाचन का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः ग्राम पंचायत सरूझा के ग्राम प्रधान पद के उप निर्वाचन हेतु जारी की गयी सार्वजनिक सूचना निरस्त की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अन्य रिक्त ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों का उप निर्वाचन यथावत सम्पन्न कराया जायेगा।

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