दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण हेतु चिन्हांकन तिथि जारी

गाजीपुर (सू0वि0) – निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ, द्वारा कृ़ित्रम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के अनुमन्य सहायक उपकरण जैसे- ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एड आदि उपलब्ध कराने तथा शल्य चिकित्सा योजनान्तर्गत काक्लिर इम्पलांट के लाभार्थियों एवं जिनके हाथ-पैर नहीं है।उनके कृत्रिम हाथ पैर लगवाने हेतु चिन्हांकन कर, उनके आवेदन पूर्ण कराकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेब पोटलhttps://divyangjanup.upsdc.gov.in पर अपलोड किया जायेगा तथा अपलोड आवेदनकर्ताओं के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहायक उपकरण क्रय करते हुए वितरण की कार्यवाही की जानी है।

लाभार्थियो के चिन्हांकन हेतु निम्नलिखित तिथियों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है। विकास खण्ड रेवतीपुर, विकास खण्ड – मुख्यालय में दिनांक 05.09.2023 को, विकास खण्ड गाजीपुर विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 09.09.2023 को, विकास खण्ड सैदपुर, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 12.09.2023 को,  विकास खण्ड देवकली, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 15.09.2023 को, विकास खण्ड बाराचवर, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 19.09.2023 को, विकास खण्ड बिरनों, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 22.09.2023 को, विकास खण्ड जखनियॉ, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 26.09.2023 को, विकास खण्ड मुहम्मदाबाद, विकास खण्ड – मुख्यालय में दिनांक 30.09.2023 को, विकास खण्ड कासिमाबाद, विकास खण्ड- मुख्यालय में दिनांक 04.10.2023 को, विकास खण्ड जमानियॉ, विकास खण्ड – मुख्यालय में दिनांक 06.10.2023 को उपर्युक्त चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों के आवश्यकता अनुरूप सहायक उपकरण के आवेदन पत्र भरवाये जायेगें, चिन्हांकन हेतु दिव्यांगजनों को निम्न दस्तावेज लाना आवश्यक है।

पहचान प्रमाण पत्र- आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र- जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय रूपये 46080/- से कम हो व राजस्व विभाग, मा0 सांसद (एमपी)/मा0 विधायक (एमएलए), खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकतें है तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो।  

मुख्य विकास अधिकारी ने संतोष कुमार वैश्य ने पत्र प्रेषित कर समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त विकास खण्ड अधिकारी को निर्देशित किया है कि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों के प्रतिभाग किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों/रोजगार सेवकों/ सफाई कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही अन्य अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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