गाजीपुर (सू0वि0)- सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता अंसल कुमार गाजीपुर ने पूर्वाचल को-आपरेटिव बैंक लि० के समस्त खाता धारकों को सूचित किया है कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2023 के द्वारा दिनांक 29.08.2023- से बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-35ए एवं सहपठित धारा-56 के तहत पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक के समस्त शाखाओं पर सभी प्रकार के जमा एवं निकासी पर रोक लगा दी गयी है।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक लि० की समस्त शाखाओं पर समस्त प्रकार के जमा निकासी पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 29.08.2023 से रोक लगा दी गयी है। यदि उक्त बैंक बन्द होता है तो, जमाकर्ताओं का बीमित भुगतान, जो कि अधिकतम 05 लाख रु0 हैं, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC ) के माध्यम से कराया जायेगा।