जमानियां (गाजीपुर)। एग्रीमेंट के तहत 91 लाख रुपये लेकर जमीन बैनामा न करने पर कुसी गांव निवासी पीड़ित चंदन तिवारी के प्रार्थना पत्र पर न्यायलय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 156 (3) के तहत स्थानीय कोतवाली में पूर्व ब्लाक प्रमुख पति दिनेश यादव निवासी दरौली के खिलाफ 25 मई 2023 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
पीड़ित चंदन तिवारी ने बताया कि दरौली गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख पति दिनेश यादव ने 26 जून वर्ष 2018 को दिलदारनगर मौजा स्थित आराजी संख्या 1668 रकबा ले 0.251 हेक्टेयर में से अपने अंश रकबा 0.1255 हे0 प्रति बिस्वा 12 लाख 10 हजार रुपये की दर से एग्रीमेंट किया था। जिसका कुल रकम 1 करोड़ रुपया तय होने के बाद मैंने 25 लाख रुपया एडवांस दिया और तय मियाद 31 जनवरी 2020 के भीतर किश्तों में कुल 91 लाख 1 हजार 6 सौ 24 रुपये दे दिया। आरोप है कि जब मैंने जमीन का बैनामा करने और बैनामा न करने की दशा में मेरा रुपया लौटाने के लिये कहा तो दिनेश यादव ने मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए हत्या करने की धमकी दी और उन्होंने रिवाल्वर से मुझे मारने के लिए दौड़ा लिया। किसी तरह जान बचाकर मैं वहां से भागा और कोतवाली में आकर तहरीर दिया। लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई।
उपनिबंधक कार्यालय में पता किया तो पता चला कि दिनेश यादव ने एग्रीमेंट अवधि के दौरान ही तथ्यों को छिपाकर कई लोगों से लाखों रुपये लेकर उक्त आराजी नं का बैनामा कर दिया है। न्यायालय ने तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत स्थानीय कोतवाली पुलिस को उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
कोतवाल महेंद्र सिंह ने बताया जमीन बैनामा में रुपये पैसे का विवाद है, न्यायलय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है।