जमानियां (गाजीपुर)। बीते रविवार की शाम नई बाजार उर्फ खरगसीपुर गांव में मगरिब का नमाज पढ़ कर मस्जिद से बाहर निकल रहे सज्जाउद्दीन खान को जान से मारने की नीयत से चाकू मारने के आरोप में स्टेशन चौकी पुलिस ने सोमवार की सुबह नई बाजार ग्राम प्रधान वाहिद खान उर्फ राजू व उसके भतीजे व मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ नुमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में एक आरोपी शमशाद खां फरार है। वहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष के अफजल खां की तहरीर पर सजाऊ, लड्डन खां, इस्तखार व एकलाख के खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है।
गौरतलब है कि जमानियां स्टेशन बाजार क्षेत्र के नई बाजार उर्फ खरगसीपुर गांव में शनिवार की शाम मगरिब के नमाज के दौरान मस्जिद में पीछे बैठे कुछ बच्चे शोरगुल कर रहे थे। यह देख सज्जाउद्दीन ने किसी बच्चे को डांट कर चांटा मार दिया। उस बच्चे ने अपने घर जाकर इसकी शिकायत कर दी। इसपर बच्चे के परिजन लाठी डंडा लेकर मस्जिद पर पहुँच गये और सज्जाउद्दीन को मारने के लिए खोजने लगे। मौके पर मौजूद बड़े बुजुर्गों ने मामले को शांत कराया।
लेकिन अगले दिन रविवार की शाम करीब 6:15 बजे मगरिब के नमाज के बाद जैसे ही सज्जाउद्दीन मस्जिद से बाहर निकला, वैसे ही ग्राम प्रधान वाहिद खान व शमशाद खान ने उसे पकड़ लिया और अपने भतीजे अरबाज पुत्र एनाम खान को सज्जाउद्दीन को जान से मारने के लिए ललकारने लगे। जिसपर अरबाज ने चाकू निकाल कर सज्जाउद्दीन पर जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। इस घटना को लेकर घायल सज्जाउद्दीन ने ग्राम प्रधान वाहिद खान उर्फ राजू, शमशाद खान व मुख्य आरोपी अरबाज खान के खिलाफ नामजद तहरीर दिया था।
इसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। जिसके क्रम में स्टेशन चौकी प्रभारी बालेन्द्र कुमार यादव ने सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी ग्राम प्रधान वाहिद खान उर्फ राजू व उसके भतीजे अरबाज खान उर्फ नुमान को नई बाजार गांव से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजा गया।
ग्राम प्रधान वाहिद खान उर्फ राजू का आपराधिक इतिहास –
1. मु0अ0स0 125/2019 धारा 323,325,504 भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 151/2021 धारा 147,148,323,325,504,506 भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 153/2021 धारा 188,269,270 भादवि भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 249/2022 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1) द,ध एससीएसटी एक्ट थाना जमानियाँ गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 085/2024 धारा 34/307 भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर